नाबालिग की तस्करी के दो अभियुक्तों को मिली 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन

प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार झा ने नाबालिग बच्ची के तस्करी के दो अभियुक्तों को 14-14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

समस्तीपुर : प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार झा ने नाबालिग बच्ची के तस्करी के दो अभियुक्तों को 14-14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. सजायाफ्ता बिथान थाने के ठठेरवा निवासी 38 वर्षीय दिलशाद और बलाही निवासी 35 वर्षीय मो. तौकीरा शामिल हैं. दोनों को न्यायालय से विचारण के बाद भादवि की धारा 370 में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. बाल मजदूरी एवं मानव तस्करी निरोधक पदाधिकारी प्रभात ने रेल थाना समस्तीपुर के संयुक्त जांच में 11 अगस्त 2021 की शाम 7 बजे रेलवे प्लेट फार्म संख्या-1 पार्सल ऑफिस के सामने दस साल की नाबालिग बच्ची को मानव तस्करी करने के उद्देश्य से रेलगाड़ी से दूसरे प्रदेश ले जाने के क्रम में पकड़ा था. इसको समस्तीपुर रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर अपना-अपना पक्ष रखा था.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन