शिक्षकों के HRA पर बड़ा फैसला, नगर निगम क्षेत्र में मिलेगा 10% मकान किराया भत्ता

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शिक्षकों के एचआरए को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

समस्तीपुर जिले के शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के मकान किराया भत्ते (HRA) पर चल रहा असमंजस समाप्त हो गया है. वित्त विभाग के नए संकल्प के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में शिक्षकों को 10% HRA मिलेगा.

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Samastipur News: जिले के शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के मकान किराया भत्ता (HRA) के भुगतान को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमालुद्दीन ने वित्त विभाग के नए संकल्प के आलोक में संशोधित आदेश जारी कर एचआरए की नई दरों और नियमों को स्पष्ट कर दिया है.

नगर निगम क्षेत्र के शिक्षकों को मिलेगा 10 प्रतिशत HRA

जारी आदेश के अनुसार समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा. वहीं जिले के अन्य नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत की दर से एचआरए का लाभ दिया जाएगा.

नगर निगम से 8 किमी दायरे के स्कूल भी होंगे पात्र

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर नगर निगम की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित विद्यालयों के शिक्षक भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने और स्व-घोषणा पत्र जमा करने के बाद 10 प्रतिशत एचआरए पाने के पात्र होंगे. हालांकि नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के आठ किलोमीटर दायरे वाले विद्यालयों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक अथवा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी. सभी विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एचआरए स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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