पीडीएस गोदाम में हेराफेरी व खाद्यान्न निर्गमन में भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

Published by :Dipankar Shriwastaw
Published at :06 May 2026 6:36 PM (IST)
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पीडीएस गोदाम में हेराफेरी व खाद्यान्न निर्गमन में भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग

जदयू नेता किशोर कुमार सिंह ने प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य निगम बिहार पटना को आवेदन देकर पीडीएस गोदाम में हेराफेरी व खाद्यान्न निर्गमन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

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सत्तरकटैया. जदयू नेता किशोर कुमार सिंह ने प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य निगम बिहार पटना को आवेदन देकर पीडीएस गोदाम में हेराफेरी व खाद्यान्न निर्गमन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है. उन्होंने प्रेषित आवेदन में बताया है कि प्रखंड सत्तर कटैया, जिला सहरसा स्थित टीपीडीएस गोदाम में लंबे समय से गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. जानकारी के अनुसार, गोदाम प्रबंधक की अनुपस्थिति में भी रात्रि समय में खाद्यान्न निर्गमन एवं गोदाम संचालन किए जाने की चर्चा है. विशेष रूप से गोदाम के फाेरजी स्टाफ महादेव कुमार की भूमिका को लेकर स्थानीय स्तर पर अनेक शिकायतें सामने आ रही हैं. यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रभाव एवं अवैध आर्थिक लेन-देन के आधार पर साफ-सुथरा एवं बेहतर गुणवत्ता वाला चावल व अनाज कुछ चयनित विक्रेताओं को प्राथमिकता देकर निर्गत किया जाता है, जबकि अन्य उचित मूल्य विक्रेताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है. यदि यह सत्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, समानता एवं विभागीय नियमों के विपरीत अत्यंत गंभीर मामला है. उन्होंने बताया कि विगत एक वर्ष में गोदाम से किस तिथि को किस विक्रेता को कितना खाद्यान्न निर्गत किया गया. निर्गमन पंजी, स्टॉक रजिस्टर, गेट पास, चालान एवं परिवहन अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए. गोदाम प्रबंधक की अनुपस्थिति में निर्गमन हुआ या नहीं, इसकी जांच की जाए. रात्रि समय में गोदाम संचालन व निर्गमन की घटनाओं की जांच की जाए, संबंधित कर्मियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी की जांच की जाए, चयनित विक्रेताओं को विशेष लाभ पहुंचाने एवं अन्य विक्रेताओं से भेदभाव की जांच की जाए. यदि रिश्वत, अवैध वसूली, अनियमित निर्गमन या अभिलेखों में हेरफेर पाया जाए तो दोषियों पर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए. जांच अवधि में सभी अभिलेख सुरक्षित रखने एवं छेड़छाड़ रोकने का आदेश दिया जाए सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कराने की मांग की है.

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