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राजनीतिक दलों को दी गयी प्रारूप सूची की कॉपी

Updated at : 01 Aug 2025 5:55 PM (IST)
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राजनीतिक दलों को दी गयी प्रारूप सूची की कॉपी

राजनीतिक दलों को दी गयी प्रारूप सूची की कॉपी

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निर्वाचक सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने को लेकर डीएम ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक, सहयोग करने की अपील सहरसा. विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक सहयोग को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि एक जुलाई के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक अगस्त से एक सितंबर तक दावा-आपत्ति दाखिल किया जा सकता है. प्रावधानों के तहत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रारूप सूची की एक हार्ड प्रति व एक फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी दी गयी है. साथ ही प्रारूप मतदाता सूची अवलोकन के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त ऐसे प्रारूप पूर्व निर्वाचकों की सूची, जिनके द्वारा गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है व जिनका नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, भी उपलब्ध कराया गया है. निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के क्रम में उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि अर्हता तिथि एक जुलाई के आधार पर एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची का सूक्ष्मता से अवलोकन कर प्रारूप सूची में दर्ज निर्वाचकों के संबंध में दावा आपत्ति समर्पित करने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें. उन्होंने अनुरोध किया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली का गहन निरीक्षण कर किसी योग्य, पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को प्रारूप छह में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहां आवेदन देने के लिए प्रेरित करें. साथ ही अयोग्य, अपात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची से हटाने के संबंध में आक्षेप प्रारूप सात में दाखिल किया जा सकता है. संशोधन, स्थानांतरण के लिए प्रारूप आठ में आवेदन करने के लिए संबंधित निर्वाचकों को प्रेरित करें. राज्य के बाहर से बिहार राज्य में स्थानांतरण के मामले में आवेदक को प्रारूप आठ के साथ घोषणा पत्र भी समर्पित करना आवश्यक होगा. ऐसे निर्वाचक जिन्होंने गणना प्रपत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, के मामले में संबंधित निर्वाचकों को आवश्यक दस्तावेज बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करने के लिए प्रेरित करें. मौके पर अपर समाहर्ता निशांत, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एलएन अरविंद डीन, सदर एसडीओ श्रेयांश तिवारी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह, कांग्रेस कुमार हीरा प्रभाकर, राजद जिलाध्यक्ष प्रो मोहम्मद ताहिर, सीपीएम के रणधीर कुमार, माले के कुंदन कुमार, लोजपा आर के महेंद्र शर्मा, बसपा के संतोष कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कम सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Dipankar Shriwastaw is a contributor at Prabhat Khabar.

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