प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला

Published at :01 Sep 2016 4:28 AM (IST)
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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला

सौरबाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने दर्ज किया था आर्म्स एक्ट का मामला भपटिया के समीप संदिगध अवस्था में मिला था मो जाहिद व मिथिलेश यादव सहरसा कोर्ट : सौरबाजार थाना में वर्ष 2014 में तत्कालीन थानाध्यक्ष रणवीर कुमार के स्वलिखित बयान पर दो लोगों पर दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में बुधवार को […]

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सौरबाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने दर्ज किया था आर्म्स एक्ट का मामला

भपटिया के समीप संदिगध अवस्था में मिला था मो जाहिद व मिथिलेश यादव
सहरसा कोर्ट : सौरबाजार थाना में वर्ष 2014 में तत्कालीन थानाध्यक्ष रणवीर कुमार के स्वलिखित बयान पर दो लोगों पर दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में बुधवार को लगभग डेढ़ वर्ष बाद स्पेशल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ललन जी ने फैसला सुनाते कांड के दोनों अभियुक्त मो जाहिद व मिथिलेश यादव को तीन वर्ष की सजा व तीन हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है.
जानकारी के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष सदल बल सदर थाना कांड संख्या 89\\14 के कांड के आरोपी अरविंद यादव उर्फ बौआ यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने जा रहे थे. भपटियाही के समीप दोनों को संदिग्ध अवस्था में देख पूछताछ व छानबीन शुरू की तो इनलोगों के पास से लोडेड देशी कट्ठा व कारतूस बरामद हुआ था.
जिसे गिरफ्तार कर व मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई के दौरान चार गवाहों व प्रदर्शन के अध्ययन के बाद दोनों आरोपी के विरूद्व आरोप को सत्य पाते सजा सुनायी गयी. इसके अलावे धारा 26 के तहत भी दोनों पर एक साल की सजा व तीन हजार जुर्माना लगाया गया है. पुलिस की तरफ से 13 नवम्बर 2014 को आरोप पत्र समर्पित किया गया था. अभियोजन की ओर से बाबू लाल, सफाई पक्ष की ओर से राजकुमार यादव व सुगंधी यादव ने बहस में हिस्सा लिया.
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