मिट्टी की कटाई व ढुलाई में लगे छह ट्रैक्टर जब्त
Author Prabhat khabar digital desk
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पुलिस ने जब्त ट्रैक्टरों पर कार्रवाई के लिए खनन विभाग से मांगा निर्देश कोचस : नीय थाना क्षेत्र में बालू व गिट्टी खनन पर प्रतिबंध की मार से क्षेत्रवासी अभी उबरे भी नहीं हैं कि मिट्टी कटाई पर प्रतिबंध लगाने से क्षेत्रवासियों की परेशानी और बढ़ गयी है. गुरुवार की देर शाम प्रखंड कार्यालय के […]
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पुलिस ने जब्त ट्रैक्टरों पर कार्रवाई के लिए खनन विभाग से मांगा निर्देश
कोचस : नीय थाना क्षेत्र में बालू व गिट्टी खनन पर प्रतिबंध की मार से क्षेत्रवासी अभी उबरे भी नहीं हैं कि मिट्टी कटाई पर प्रतिबंध लगाने से क्षेत्रवासियों की परेशानी और बढ़ गयी है. गुरुवार की देर शाम प्रखंड कार्यालय के समीप बन रहे एक मकान में मिट्टी भराई के कार्य लगे छह ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त कर लिया. प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि अनाधिकृत रूप से मिट्टी, बालू, गिट्टी के खनन व ढुलाई कानूनन जुर्म है.
अनाधिकृत रूप से मिट्टी ढुलाई कार्य में लगे छह ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है. वहीं, सीओ संतोष कुमार ने कहा कि निजी या सार्वजनिक कार्यों में किसी भी तरह का खनन कार्य बिना अनुमति के अवैध है. इसके लिए पहले आवेदन देकर मिट्टी कटाई की अनुमति लेनी होगी. सिर्फ ढाई फुट तक ही मिट्टी काटने की अनुमति दी जा सकती है. इससे अधिक काटने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही आर्थिक दंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि जब्त ट्रैक्टरों की सूची बना कर जिला खनन विभाग को भेजा जायेगा. वहां से प्राप्त निर्देश के बाद अगली कार्रवाई होगी.
इधर, नये खनन कानून से बेरोजगार हुए बहटूटिया, कंजर व अमैसी डीहरा के मजदूर सुरेंद्र चौहान, राजेंद्र चौहान, श्रीभगवान आदि ने कहा कि मिट्टी कटाई व ढुलाई पर ही हमारा रोजगार है.
इसकी आमदनी से ही हमारा परिवार चलता है. इस पर प्रतिबंध से हमलोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. वहीं, नोनिया संघ के अध्यक्ष हरेश्वर चौहान ने कहा कि अधिकतर नोनिया बिरादरी श्रमिक व दिहाड़ी मजदूर हैं. मिट्टी ढुलाई का काम कर रहे है. ऐसे कानून से हमारे समाज के लोगों की जीविका पर असर पड़ रहा है.
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