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Bihar: क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी फर्जी कंपनियों पर रखेंगे नजर, संदेह होने पर करेंगे छापेमारी और गिरफ्तारी

Updated at : 04 Jul 2025 8:40 PM (IST)
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Bihar

Bihar News: फर्जी एनबीएफसी कंपनियों से आम लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने nbfc.bihar.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया है. क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. निवेश से पहले कंपनी की वैधता की जांच जरूरी है.

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Bihar News: फर्जी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(NBFC) और संस्थाओं द्वारा आम लोगों से जमा लेकर चंपत हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है. इन कंपनियों और संस्थाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए कई कानून बनाये गये हैं. 

क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी रखेंगे नजर 

क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी फर्जी एनबीएफसी कंपनियों पर नजर रखेंगे और संदेह पर छापेमारी और गिरफ्तारी करेंगे. राज्य सरकार ने आमलोगों से भी अपील की है कि निवेश करने से पहले राज्य सरकार के पोर्टल nbfc.bihar.gov.in पर पंजीकृत एनबीएफसी और संस्थाओं के बारे में पूरी तहकीकात कर लें. वहीं, एनबीएफसी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के, तो निधि कंपनी के बारे में कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर उनके निबंधन के बारे में जानकारी ली जा सकती है. वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य में सैकड़ों की संख्या में फर्जी कंपनियां लोगों से जमा ले रही हैं.

पुलिस के लिए जरूरी निर्देश

वित्त विभाग ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में यदि कोई कंपनी आमलोगों से जमा लेती व ऋण देना है तो ऐसी कंपनी व संस्था किसी नियामक (रेगुलेटर) यथा,भारतीय रिजर्व बैंक और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहां निबंधित है अथवा नहीं ? इसकी जानकारी लें.यदि किसी नियामक के यहां निबंधित नहीं है तो उन पर कार्रवाई करें.

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पोर्टल पर निबंधन जरूरी 

राज्य सरकार ने सभी एनबीएफसी,संस्था और निधि कंपनियों का निबंधन पोर्टल nbfc.bihar.gov.in पर अनिवार्य किया है.जिले में कार्य करने के लिए इन कंपनियों को अपना निबंधन प्रमाण-पत्र, निबंधित कार्यालय, कंपनी के पदाधिकारियों की सूचना आदि पोर्टल में दर्ज कराना आवश्यक है.यदि कोई एनबीएफसी नियामक के यहां पंजीकरण के बगैर कार्य कर रही है , तो उनपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. हालांकि, इसकी सूचना उन्हें अविलंब संबंधित जिलों के सक्षम प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता को देनी होगी.

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Kailaspati Mishra

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By Kailaspati Mishra

Kailaspati Mishra is a contributor at Prabhat Khabar.

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