Purnia news : हाउसिंग बोर्ड की योजना से शहर को मिलनेवाला है नया लुक
Published by : Sharat Chandra Tripathi Updated At : 08 Feb 2025 10:50 PM
हाउसिंग कॉलोनी में चयनित जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए लगाया गया बोर्ड.
Purnia news : पहले फेज में सिनेमा हॉल के साथ-साथ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी विद्यालय का निर्माण होगा.
Purnia news : आनेवाले दिनों में हाउसिंग बोर्ड शहर को नया लुक देने वाला है. हाउसिंग बोर्ड द्वारा बिग टाउनशिप के तर्ज पर आवासीय एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा.
तीन फेज में आवंटित होगी जमीन
यह काम अलग-अलग चरणों में किया जाना है. इसके लिए बीच शहर स्थित हाउसिंग बोर्ड इंदिरा नगर में तीन फेज में जमीन आवंटित होगी. पहले फेज में कॉमर्शियल, व्यवसायी सह कॉमर्शियल और कॉमर्शियल प्लाट की जमीन आवंटित की जाएगी. पहले फेज में सिनेमा हॉल के साथ-साथ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी विद्यालय का निर्माण होगा. इसके लिए जमीन की नीलामी की तिथि पहले से निर्धारित है.
जमीन करायी जाएगी अतिक्रमणमुक्त
अपनी योजना को कार्यरूप देने से पहले हाउसिंग बोर्ड अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगा. उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित अतिक्रमणकारियों को बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर ने नोटिस जारी कर चुका है. कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 फरवरी के बाद हाउसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में सिनेमा हॉल, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर और विद्यालय के नाम से चिह्नित जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा. उक्त जमीन पर वर्षों से कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है. यहां ऐसे भी कई लोग हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर रखा है. आवास बोर्ड भागलपुर द्वारा ऐसे लोगों को कई दफा नोटिस जारी किया गया है. बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर ने नोटिस जारी कर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है. 15 फरवरी से पहले उक्त जमीन से अतिक्रमण नहीं हटानेवाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा.
बोर्ड ने तय कर दी है ‘ई-नीलामी’ की तिथि
ज्ञात हो कि शहर के हाउसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना द्वारा सिनेमा हॉल, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर और विद्यालय निर्माण के लिए राशि निर्धारित की है. इसका ई-नीलामी का समय निकाला गया है. हाउसिंग बोर्ड इंदिरा नगर में सिनेमा हॉल के लिए 28926640 रुपये, हेल्थ सेंटर के लिए 4474899 और कम्युनिटी सेंटर के लिए 7200640 रुपये निर्धारित है. प्राइमरी विद्यालय के लिए 24562240 रुपये निर्धारित है. हेल्थ सेंटर के लिए ई-नीलामी का समय 24 फरवरी को निर्धारित किया गया है. इसी तरह कम्युनिटी सेंटर के लिए 25 फरवरी को निर्धारित किया गया है. सिनेमा हॉल के लिए 27 फरवरी निर्धारित है. प्राइमरी विद्यालय के लिए 28 मार्च को ई-नीलामी का समय निर्धारित है. इस नीलामी में जो अधिक बोली लगाएगा, उनके नाम से आवास बोर्ड उक्त जमीन को अलॉट करेगा.
सिनेमा हॉल के लिए सर्वाधिक राशि की होगी बोली
इसमें सबसे अधिक सिनेमा हॉल के लिए 02 करोड़ 89 लाख 26 हजार 640 रुपये से बोली शुरू की जाएगी. ई-नीलामी में जो भी लोग शामिल होंगे, वे 13 फरवरी तक अपने सभी कागजात रजिस्टर्ड भेज सकते हैं. यदि उक्त स्थल या अन्य कोई भी जानकारी के लिए आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हाउसिंग बोर्ड इंदिरा नगर में एक साथ सिनेमा हॉल, हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनने से एक साथ कई लाभ मिलेगा. राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. यह पूर्णिया जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा. ई-नीलामी होने के बाद उक्त लोगों के लिए जमीन आवंटित की जाएगी. इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.
मल्टीप्लेक्स मार्केट का भी होगा निर्माण
जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड इंदिरा नगर में हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन प्राथमिक विद्यालय के सटे पश्चिम की ओर चिह्नित है. सिनेमा हॉल के लिए रंगभूमि चौक से सटे पूर्वी दिशा में जगह तय की गयी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिनेमा हॉल की जमीन पर सिर्फ सिनेमा हॉल ही नहीं बनेगा, बल्कि मल्टीप्लेक्स मार्केट का भी निर्माण होगा. सिनेमा हॉल के नीचे चाहे तो दुकान का निर्माण कर किराए पर लगा सकते हैं और ऊपर सिनेमा हॉल का निर्माण कर सकते हैं. हेल्थ सेंटर की जमीन पर प्राइवेट नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं. कम्युनिटी सेंटर की जमीन पर शादी-ब्याह, पार्टी, सेमिनार व बैठकों के लिए हॉल बनेग.
अतिक्रमित जमीन शीघ्र खाली कर दें
बिहार राज्य आवास बोर्ड भागलपुर के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन ने कहा कि पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी इंदिरा नगर में चयनित जमीन पर पहले फेज के मुताबिक सिनेमा हॉल के साथ-साथ हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी विद्यालय का निर्माण होगा. चयनित जमीन की नीलामी की तिथि निर्धारित है. अतिक्रमित जमीन को अतिशीघ्र खाली कर दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा.
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