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शो रूम से निकल रहीं बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर वाली गाड़ियां

Updated at : 29 Dec 2024 1:00 AM (IST)
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शो रूम से निकल रहीं बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर वाली गाड़ियां

परिवहन विभाग ने शो रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ी निकालने पर संबंधित वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

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संवाददाता, पटना परिवहन विभाग ने शो रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ी निकालने पर संबंधित वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग के इस निर्देश को डीलर नहीं मानते हैं और शो रूम से बिना हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ियां सड़कों पर धड़ल्ले से निकल जाती हैं, इससे अपराध होने के बाद उसे पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को तत्काल ऐसी गाड़ियों को पकड़ने और संबंधित डीलर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियों पर वे नहीं चलें और उसकी डिलीवरी नहीं लें. डीलर गाड़ी बेचने के चक्कर में एक ही नंबर से निकाल देते हैं दो गाड़ियां : परिवहन विभाग को मिली जानकारी के अनुसार कुछेक डीलर गाड़ी की डिलीवरी लेने आ रहे वाहन मालिकों को तत्काल एक ऐसा नंबर दे देते हैं, जो दूसरी गाड़ियों में लगा होता है. साथ ही, डीलर वाहन मालिक को यह भी कहते हैं कि जब तक नंबर नहीं मिले.गाड़ी को घर से दूर लेकर नहीं जाएं. इस तरह से भी गाड़ियों की डिलीवरी हो रही है, जबकि, ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. हर हाल में वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर को वाहन की डिलीवरी देना है. क्या है नियम : मोटर अधिनियम में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर और वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. बिना रिफलेक्टिव टेप के वाहनों पर लगेगा जुर्माना पटना . परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं और कोहरे के दौरान यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें. विभाग ने जिलों को निर्देश दिया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 104 के तहत सभी मोटरयान में रिफलेक्टिव टेप आवश्यक है. जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होगा, उन पर जुर्माना लगाया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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