6 क्विंटल गांजा तस्करी में दो दोषियों को 13-13 साल की सजा, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट का सांकेतिक तस्वीर
पटना में 6 क्विंटल गांजा तस्करी के मामले में दो दोषियों को 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पटना में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने 6 क्विंटल 7 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में मंगलवार को दो दोषियों को 13-13 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या-2 ने सुनवाई पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कंधारी गांव निवासी विक्की शर्मा और उपेंद्र कुमार यादव को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास
अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
एनएच-30 से गांजा के साथ हुई थी गिरफ्तारी
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप पटना लायी जा रही है. सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने पटना जिले में पटना-बख्तियारपुर मुख्य राज्य मार्ग स्थित एनएच-30 पर कार्रवाई की.
अभियोजन के अनुसार, इसी दौरान दोनों आरोपितों को 6 क्विंटल 7 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. गांजा की यह खेप ओड़िसा के संबलपुर से पटना लायी जा रही थी.
छह गवाहों के बयान और 32 दस्तावेज पेश किये
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में छह गवाहों के बयान दर्ज कराये. इसके अलावा मामले से संबंधित 32 दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश किये गये. सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए 13-13 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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