खान सर को राहत, लेकिन रौशन आनंद को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

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खान सर और रौशन आनंद की फाइल फोटो

Faisal Khan Controversy: ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि इसी मामले में खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है.

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Faisal Khan Controversy: पटना में चर्चित फायरिंग और कोचिंग विवाद मामले में एक तरफ जहां खान सर को फिलहाल राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस फैसले के बाद रौशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

खान सर की कोचिंग पर हमले और उसके बाद सामने आए विवाद से जुड़े मामले में जेल में बंद रौशन आनंद ने कोर्ट से जमानत की मांग की थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले को मामले की जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

खान सर को मिली अंतरिम राहत

मंगलवार को इसी मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ किसी तरह की कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी.

आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा

खान सर की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी. उनका कहना था कि किसी भी तरह से भय या आतंक का माहौल बनाना उद्देश्य नहीं था. वकील ने अदालत को बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस

खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़ा मामला दर्ज है. इसी को लेकर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

सिक्योरिटी गार्डों की जमानत पर कल फैसला संभव

मामले में गिरफ्तार खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. उनके वकील ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत मांगे हैं. जज अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. माना जा रहा है कि 10 जून को दोनों गार्डों की जमानत पर फैसला सुनाया जा सकता है. दोनों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था.

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अभिनंदन पांडेय

लेखक के बारे में

By अभिनंदन पांडेय

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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