पटना: गोलू हत्याकांड के तीन आरोपियों के घर चिपका इश्तहार, अब कब होगी गिरफ्तारी?
इश्तेहार चस्पाती पुलिस
फुलवारी शरीफ में जमीन कारोबारी गोलू की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार तीन आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया है. न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
Patna News : फुलवारी शरीफ के करौड़ीचक गांव में जमीन कारोबारी गोलू की गोली मारकर हत्या के मामले में करीब एक महीने से फरार चल रहे तीन आरोपियों के घर सोमवार को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तहार चिपकाया. पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक तीनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
17 अगस्त की शाम गोली मारकर हुई थी हत्या
फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के करौड़ीचक गांव में 17 अगस्त 2026 की शाम अपराधियों ने जमीन कारोबारी गोलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के भाई ने फुलवारी शरीफ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
दोस्त समेत तीन पर सामने आयी संलिप्तता
पुलिस जांच के दौरान हत्याकांड में गोलू के दोस्त मंटू कुमार, सत्येंद्र कुमार और अजय कुमार की संलिप्तता सामने आने की बात कही गयी. इसके बाद पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आये.
तीनों के घर पहुंची पुलिस टीम
आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने न्यायालय से इश्तहार प्राप्त किया. सोमवार को पुलिस टीम ने मित्र मंडल कॉलोनी स्थित मंटू कुमार के आवास, बलमीचक स्थित अजय कुमार के घर और बेऊर स्थित सत्येंद्र कुमार के आवास पर इश्तहार चिपकाया.
उपस्थित नहीं हुए तो होगी कुर्की-जब्ती
पुलिस ने इश्तहार के माध्यम से तीनों फरार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की चेतावनी दी है. पुलिस के अनुसार, इसके बावजूद यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.
थानाध्यक्ष ने कहा- गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
फुलवारी शरीफ थानाध्यक्ष गुलाम शाहबाज आलम ने बताया कि गोलू हत्याकांड के तीनों आरोपी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घरों पर इश्तहार चिपकाया गया है. इसके बाद भी यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.
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