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Patna : जिप अध्यक्ष के चुनाव में एक घंटा देर से आनेवाले सदस्यों को नहीं मिलेगा प्रवेश

Updated at : 14 Jun 2024 1:36 AM (IST)
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Patna : जिप अध्यक्ष के चुनाव में एक घंटा देर से आनेवाले सदस्यों को नहीं मिलेगा प्रवेश

पटना जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 21 जून को कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में सुबह 10:30 बजे होगा. तय समय से एक घंटे के भीतर नहीं आने पर सदस्यों को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी.

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संवाददाता, पटना: पटना जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 21 जून को कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में सुबह 10:30 बजे होगा. निर्धारित समय से एक घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर सदस्यों को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी. सदस्यों को निर्वाचन प्रमाणपत्र व फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है. बगैर इसके प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. इस संबंध में डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने आदेश जारी किया है. डीएम ने जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित सूचना समाचार पत्रों में दो दिनों तक प्रकाशित करने के जिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को लिखा है. निर्वाचन कार्य में सहयोग के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सदस्यों के अलावा उनके साथ आनेवाले लोगों को सभागार के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी. इलेक्ट्राॅनिक सामान, मोबाइल, कैमरा आदि लाने की इजाजत नहीं है. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जुलूस या सभा पर रोक रहेगी. कलेक्ट्रेट भवन के सभागार से 500 मीटर की दूरी में धारा 144 लागू रहेगी. प्रतिनियुक्त किये गये पदाधिकारी : जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन कार्य में सहयोग के लिए पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसमें एडीएम आपूर्ति अमलेन्दु कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार वर्मा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय व आइटी मैनेजर शत्रुघ्न दूबे शामिल हैं. जिला परिषद के सदस्यों की पहचान डीआरडीए निदेशक राजीव रंजन प्रकाश व जिला योजना पदाधिकारी विदुर भारती करेंगे. निर्वाचन को लेकर सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी. निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण बैठक की कार्यवाही वरीय उप समाहर्ता अर्शी शाहिन द्वारा तैयार की जायेगी. मीडिया प्रबंधन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा, मतपत्र छापने के लिए वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार, पटना सदर एसडीओ चिह्नित स्थलों पर बैरिकेडिंग व एडीएम विधि व्यवस्था राजेश रौशन मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी तैनात करेंगे.

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