जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने CBI को दी मंजूरी

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रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में फंसे लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति सीबीआई को गृह मंत्रालय ने दे दी है. जानिए आगे अब क्या होगा…

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रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले (Land For Job) में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है. गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई (CBI) को दे दी है. सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है. वहीं बाकि के आरोपितों पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई अब सक्रिय हुई है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दे दिया है.

लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सीबीआई को गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी है. वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में ही 30 से अधिक अन्य आरोपित हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है. सीबीआई ने अन्य आरोपितों के खिलाफ भी मुकदमे की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है.

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15 अक्टूबर को होगी सुनवाई

अदालत ने सीबीआई को इस मामले में निर्देश भी दिए हैं. अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. वहीं इस मामले की सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी. बता दें कि दो दिन पहले इसी मामले में ईडी के द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने ही लालू यादव व उनके दोनो बेटे तेजस्वी व तेजप्रताप यादव समेत कुल आठ लोगों को समन भेजा है. तेजप्रताप यादव का नाम इस मामले में पहली बार आया है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत होने का दावा किया है. ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब इन आठ लोगों को सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है.

क्या है लालू यादव पर आरोप?

ईडी के भी पूरक आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने मान लिया है कि अब उनके पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबू हैं. कोर्ट ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि उनके पास अब पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. बता दें कि लालू यादव पर 2004-2009 के बीच रेल मंत्री होते हुए रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ईडी की भी इसमें एंट्री हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच की है. लालू यादव व तेजस्वी यादव से ईडी के पटना स्थित दफ्तर में लंबी पूछताछ भी हो चुकी है.

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लेखक के बारे में

By Thakurshaktilochan Sandilya

डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

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Frequently Asked Questions

ईडी के भी पूरक आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने मान लिया है कि अब उनके पास मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सबू हैं. कोर्ट ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि उनके पास अब पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. बता दें कि लालू यादव पर 2004-2009 के बीच रेल मंत्री होते हुए रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ईडी की भी इसमें एंट्री हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच की है. लालू यादव व तेजस्वी यादव से ईडी के पटना स्थित दफ्तर में लंबी पूछताछ भी हो चुकी है.