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BPSC 70th Exam: मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लिया ये सख्त फैसला, अब 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

Updated at : 08 Mar 2025 8:57 AM (IST)
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patna highcourt on bpsc| BPSC 70th Exam: High Court refuses to ban mains exam

BPSC 70th Mains Exam: पटना हाईकोर्ट ने BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि प्रारंभिक परीक्षा (PT) में गड़बड़ी के आरोपों पर विस्तृत सुनवाई होगी. लेकिन परीक्षा अपने तय समय पर ही आयोजित होगी.

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BPSC 70th Mains Exam: पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा (PT) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी. लेकिन परीक्षा किसी भी हाल में टाली नहीं जाएगी. कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को याचिकाओं में उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट का सख्त रुख: परीक्षा नहीं होगी स्थगित

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा, हालांकि, याचिकाओं में उठाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस पर पूरी तरह सुनवाई होगी.

पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप

आनंद लीगल एंड फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका में BPSC की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा से पहले आयोग ने निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया. जो देश में पहली बार हुआ है. आमतौर पर कोई भी आयोग परीक्षा से पहले ऐसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करता. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए कुछ छात्रों को विशेष लाभ दिया गया. जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

अगली सुनवाई 18 मार्च को

शुक्रवार को हाईकोर्ट में BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई. लेकिन समय की कमी के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी. हाईकोर्ट में शनिवार से होली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जिसके चलते अब यह मामला 18 मार्च को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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BPSC को जवाब देना होगा

कोर्ट ने BPSC को आदेश दिया है कि याचिकाओं में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करें. अब सभी की नजरें 18 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर क्या निर्णय लिया जाता है.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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