पटना हाई कोर्ट ने लगायी 478 लेक्चरर की नियुक्ति पर रोक
पटना : राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लेक्चरर की होनेवाली नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है. यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जानी थी.
पटना : राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लेक्चरर की होनेवाली नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है. यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जानी थी.
आपके शहर में
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता विभा द्वारा दायर रिट याचिका पर अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र और आयोग के अधिवक्ता संजय पांडेय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने बीपीएससी को कहा कि वह इस परीक्षा के परिणाम में संशोधन कर नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक आयोग नये सिरे से रिजल्ट में संशोधन कर उसे जारी नहीं करेगा, तब तक यह रोक जारी रहेगी.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने बताया कि आयोग द्वारा राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में लेक्चरर के 478 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 2/2016) निकाला गया था. इसके बाद परीक्षा आयोजित कर विगत 27 फरवरी को 455 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया.
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में अनियमितता बरतते हुए काफी गड़बड़ी की गयी है. आयोग ने जो रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसके अनुसार 109 अभ्यर्थी को दो विषयों में और छह अभ्यर्थी को तीन विषयों में सफल घोषित किया गया है, जो नियमानुसार गलत है.
Posted By : Kaushal Kishor
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए