फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व थाना प्रभारी समेत दो दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 27 Sep 2024 11:32 PM
सीबीआइ की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने फर्जी एनकाउंटर के मामले में शुक्रवार को एक पूर्व थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया.
न्यायालय संवाददाता, पटना सीबीआइ की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने फर्जी एनकाउंटर के मामले में शुक्रवार को एक पूर्व थानाध्यक्ष समेत दो पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सह विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्णिया के बड़हरा थाने के पूर्व थानाध्यक्ष मुखलाल पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 193 और 182 के तहत दोषी करार दिया. जबकि बिहारीगंज थाने के दारोगा अरविंद कुमार झा को भारतीय दंड विधान की धारा 193 के तहत दोषी करार दिया है. दोनों अभियुक्त इस मामले में जमानत पर थे. दोनों अभियुक्तों का बंध पत्र रद्द करते हुए विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी. अदालत में इसी मामले में अभियुक्त बनाये गये दारोगा कुमार संजय और सिपाही राम प्रकाश ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. मामला वर्ष 1998 का था. आरोप के अनुसार, एक अपराधी की तलाश में पुलिस ने पूर्णिया के बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित फिद्दी की बस्ती गांव में जगदीश झा के घर की घेराबंदी की और संतोष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाद में इस घटना को पुलिस एनकाउंटर का रूप देने का प्रयास किया था. मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस के स्तर पर की गयी, बाद में मामले की जांच सीआइडी को सौंपी गयी थी. उसके बाद मामले का अनुसंधान सीबीआइ ने किया था. सीबीआइ ने 45 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था.
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