ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण 15 सितंबर तक शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड

राज्य में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण 15 सितंबर तक शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होंगे.
– ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क और ग्रामीण सेतु योजना से जुड़े संवेदकों को जारी किया अल्टीमेटम – सीएमबीडी और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली के तहत ठेकेदारों के खिलाफ की जायेगी कार्रवाई संवाददाता, पटना राज्य में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण 15 सितंबर तक शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होंगे. इनमें खासकर ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़ी योजनाएं हैं. ग्रामीण कार्य विभाग ने इससे जुड़े सभी ठेकेदारों को गुरुवार को चेतावनी दी है. ग्रामीण कार्य विभाग ने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले संबंधित संवेदकों के खिलाफ सीएमबीडी और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस कार्रवाई के तहत संबंधित ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त कर उनके निबंधन को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा. ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड रहने तक कहीं काम नहीं मिलेगा. साथ वे विभाग के पुराने काम से भी वंचित हो जायेंगे. पहले 10 सितंबर तक काम शुरू करने की थी समय-सीमा ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत जिन संवेदकों को कार्य आवंटित कर रखा है, उन्हें 10 सितंबर से ही निर्माण शुरू करने की समय-सीमा दी गयी थी. विभाग ने इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन देकर भी ठेकेदारों को जानकारी दी थी. साथ ही आवंटित सड़कों को शत-प्रतिशत 15 सितंबर तक पौटलेस (गड्ढामुक्त) करने का निर्देश दिया है. विभाग ने इन योजनाओं के तहत आवंटित सड़कों और पुलों के स्थल पर निर्माण कार्य से संबंधित बोर्ड और स्थल प्रयोगशाला स्थापित करने का भी निर्देश दिया है.
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