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स्कूली वाहनों की जांच के लिए चलेगा अभियान : आयुक्त

Updated at : 14 Sep 2024 1:58 AM (IST)
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स्कूली वाहनों की जांच के लिए चलेगा अभियान : आयुक्त

प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने शुक्रवार को पटना प्रमंडल के सभी छह जिलों के डीटीओ के साथ बैठक की. इसमें आयुक्त ने कहा कि सभी जिलों में स्कूली बसों व वाहनों की जांच के लिए अभियान चलेगा.

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संवाददाता, पटना : प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने प्रमंडल के सभी छह जिलों के डीटीओ को अपने-अपने जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति और बाल परिवहन समिति की नियमित तौर पर बैठक कराने का निर्देश दिया है.साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्कूली वाहनों की जांच के लिए अभियान चलेगा. उन्होंने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय में प्रमंडल के सभी छह जिलों के डीटीओ के साथ बैठक की. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि स्कूल बसों/अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होगी. स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है और उसकी तस्वीर को 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधक को संरक्षित करना होगा. छोटे वाहनों (14-सीटर से कम) के लिए सीसीटीवी अनिवार्य नहीं रहेगा. स्पीड गवर्नर भी लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा होगी. सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स व अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य होगा. वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाने होंगे. रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के अलावा हर स्कूल बस व वाहन को जीपीएस से युक्त होना चाहिए. स्कूली बसों व वाहनों का पंजीकरण व्यावसायिक यात्री वाहन के रूप में होगा. स्कूल बस से भिन्न अन्य व्यावसायिक छोटे वाहन, जिनका उपयोग स्कूली बच्चों ले जाने के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है, तो ऐसे वाहनों पर भी सामने और पीछे स्पष्ट अक्षरों में ‘स्कूल वैन’ अथवा ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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