पटना में बस-ऑटो चालकों को सिखाया जाएगा 'ड्राइविंग बिहेवियर': 3 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य, पूरा करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र

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सांकेतिक तस्वीर। AI Generated.

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पटना की सड़कों पर जाम से निजात पाने के लिए परिवहन विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है. अब बस और ऑटो चालकों को 3 घंटे की विशेष ट्रेनिंग लेनी होगी. यह ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा.

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पटना. राजधानी की सड़कों पर बेलगाम ट्रैफिक और रोजाना लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने अनूठी पहल शुरू की है. शहर में मनमाने ढंग से वाहन चलाने वाले बस और ऑटो चालकों के 'ड्राइविंग बिहेवियर' में सुधार लाने के लिए 3 घंटे का अनिवार्य विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले चालकों को परिवहन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 25-26 सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है.

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बीच सड़क पर मनमानी पार्किंग से लगता है महाजाम

शनिवार को जीपीओ गोलंबर स्थित मल्टी मॉडल हब परिसर में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और बस-ऑटो चालक संघों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक में ट्रैफिक पुलिस ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए बताया कि ऑटो और बस चालक अक्सर बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगाकर यात्रियों को चढ़ाने-उतारने लगते हैं. इससे पीछे से आ रहे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और देखते ही देखते पूरा मार्ग जाम हो जाता है.

जीपीओ गोलंबर पर समानांतर खड़े वाहनों पर सख्ती

यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बैठक में रेखांकित किया कि कई स्थानों पर एक ऑटो के रुकते ही दूसरा चालक उसके समानांतर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है. इस होड़ के चलते सड़क की चौड़ाई आधी से भी कम रह जाती है. विशेष रूप से जीपीओ गोलंबर और स्टेशन के आसपास बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने के कारण हर समय जाम की नौबत बनी रहती है. चालक संघों से साफ कहा गया कि सड़क सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए चालकों को अपनी कार्यशैली बदलनी ही होगी.

पहले चरण में कराया जाएगा चालकों का रजिस्ट्रेशन

जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि सभी कॉमर्शियल बस और ऑटो चालकों के लिए यह बिहेवियरल ट्रेनिंग अनिवार्य होगी. प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने और बैच निर्धारित करने के लिए सबसे पहले चालकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. चालकों की कुल संख्या के आधार पर प्रशिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी. विभाग जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक गाइडलाइन और शेड्यूल जारी करेगा.

चालकों को इन नियमों का करना होगा अनिवार्य पालन

प्रशिक्षण के दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधा से जुड़े बुनियादी कायदे सिखाए जाएंगे. चालकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे:

  • हमेशा अपने निर्धारित बस स्टॉप और तय लेन में ही वाहन रोकें.
  • यात्रियों के साथ शालीन व मर्यादित व्यवहार करें और क्षमता से अधिक ओवरलोडिंग से बचें.
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से अपने पास रखें.
  • गाड़ी के फिटनेस, बीमा और प्रदूषण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें.
  • विभागीय प्रशिक्षण सत्र में अनिवार्य रूप से शामिल होकर जिम्मेदार नागरिक की तरह गाड़ी चलाएं.

अधिकारियों ने मल्टी मॉडल हब का किया स्थलीय निरीक्षण

बैठक संपन्न होने के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के वरीय अधिकारियों ने चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ मल्टी मॉडल हब और जीपीओ गोलंबर के आसपास का स्थलीय मुआयना किया. इस दौरान मौके पर मौजूद चालकों को इधर-उधर बेतरतीब वाहन न लगाने की कड़ी हिदायत दी गई. अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित लेन और स्टैंड से बाहर वाहन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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