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बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान घरों के आगे नारेबाजी पर रोक, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

Updated at : 24 Jul 2021 8:28 AM (IST)
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बिहार पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान घरों के आगे नारेबाजी पर रोक, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election) की तिथि अभी भले ही घोषित नहीं हुई है. लेकिन गांव में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के प्रचार - प्रसार के लिए गाइडलाइन जारी की है.

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बिहार पंचायत चुनाव(Bihar Panchayat Election) की तिथि अभी भले ही घोषित नहीं हुई है. लेकिन गांव में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. प्रशासन ने भी सभी तरह की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है. वेयर हाउस लेकर स्ट्रांग रुम को दुरुस्त किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के प्रचार – प्रसार के लिए गाइडलाइन जारी की है.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav)में प्रचार-प्रसार के लिए जारी गाइडलाइलन के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा. साथ ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत या धार्मिक भावना को ठेस करने वाले बयान देंगे. ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी.चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे. किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

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पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे. पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है. किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

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