Bihar Panchayat Chunav 2021: कैसे होगा बिहार पंचायत चुनाव?, अबतक अदालत का चक्कर ही काट रहा EVM खरीद का मामला

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना हाइकोर्ट में इवीएम की आपूर्ति को लेकर दायर की गयी रिट याचिका को पंजीकृत करने का निर्देश शुक्रवार को अदालत ने दे दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजीव निकेश ने बताया कि हाइकोर्ट में दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि अदालत भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि वह इवीएम की खरीद पर अपना एनओसी दे.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना हाइकोर्ट में इवीएम की आपूर्ति को लेकर दायर की गयी रिट याचिका को पंजीकृत करने का निर्देश शुक्रवार को अदालत ने दे दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजीव निकेश ने बताया कि हाइकोर्ट में दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि अदालत भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि वह इवीएम की खरीद पर अपना एनओसी दे.
अधिवक्ता ने कहा कि बगैर उसके एनओसी दिये इवीएम निर्माण करनेवाली कंपनी इसीआइएल द्वारा उसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है. आयोग राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी कर चुका है, जबकि इवीएम की खरीद का मामला अधर में लटका हुआ है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने इसीआइएल से 15 हजार कंट्रोल यूनिट के साथ 90 हजार बैलेट यूनिट और 90 हजार एसडीएमएम डिवाइस खरीदने की वार्ता इसीआइएल से कर चुका है. उन्होंने बताया कि याचिका पंजीकृत होने के बाद उम्मीद है को अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जा सकती है.
बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन का कार्य पूरा हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश के बाद शुक्रवार को पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची में करीब 10 लाख से अधिक नये मतदाताओं का नाम शामिल किया जायेगा. इनको पहली बार पंचायतों में मतदान का अवसर मिलेगा.
बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 124 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में शामिल किये गये सभी नये वोटरों का नाम भी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा
Posted By :Thakur Shaktilochan
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




