Bihar: बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को अब भरना होगा डबल जुर्माना, पढ़िए
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Sep 2021 2:30 PM
Bihar News Today: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर दो हजार जुर्माना लिया जायेगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
बिहार में अब बिना इंश्योरेंस के चलने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना होगा. बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने में जुट गई है. हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिलों में वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया.
जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान 667 वाहनों की जांच हुई, जिसमें नियम उल्लंघन करने वाले 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर दो हजार जुर्माना लिया जायेगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में डीटीओ, एमवीआइ और इएसआइ जांच अभियान में शामिल हुए.सचिव ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रुप से करा लें. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है.
इधर, मुजफ्फरपुर में 25 दिनों के बाद डीटीओ ऑफिस में नये डीटीओ के ज्वाइन करने के साथ ही लाॅग इन चालू हो गया. शनिवार को करीब चार सौ नये गाड़ियों का निबंधन करते हुए नंबर जारी किया गया. इसके अलावा अन्य काम शुरू हुआ. डीटीओ जय प्रकाश नारायण ने क्लर्क, प्रोग्राम व कुछ ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वह रविवार को कार्यालय में आकर ऑफिस के बैकलॉग का काम पूरा करे. ऑफिस केवल बैकलॉग समाप्त करने के लिए खुलेगा.
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