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Bihar Land Survey: सर्वे पूरा होने के बाद बनेगा लैंड कार्ड, नक्शे समेत सारा ब्योरा होगा दर्ज

Updated at : 06 Sep 2024 4:29 PM (IST)
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Bihar Land Survey: लैंड रिकार्ड को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है. इसके पूरा होने जाने के बाद रैयतों को एक कार्ड मिलेगा जिसमें जमीन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी शामिल होगी.

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Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के पूरा होने पर आपको राशन कार्ड जैसा एक कार्ड मिलेगा. इस कार्ड में नक्शे के साथ-साथ जमीन का पूरा ब्योरा दर्ज होगा. पूरा सर्वेक्षण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है. ऐसे में अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो भी आप अपनी जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं. ऑनलाइन अपील, ऑनलाइन खतियान के अलावा आप नक्शा भी ऑनलाइन देख सकते हैं. आप जमीन के सर्वेक्षण के कागजात ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं.

जमीन का बनेगा कार्ड

भूमि सर्वेक्षण में सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लोगों को खतियान की नकल मिलेगी. इसके साथ ही एक लैंड कार्ड मिलेगा जो राशन कार्ड की तरह होगा. इसमें जमीन का पूरा ब्योरा होगा. साथ ही प्लॉट और जमीन का साइज या नक्शा भी प्रिंट होगा. फिलहाल सर्वे का काम राजस्व गांव में हो रहा है. बाद में नगर निकाय, टोपो लैंड और दियारा क्षेत्र में यह सर्वे किया जाएगा.

सर्वे का कागजात अपलोड करने, अन्य सेवाओं सहित जानकारियों के लिए यहां क्लिक करें

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कैसे होगा जमीन का सर्वे

जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया सर्वे एक्ट के नियमों के अनुसार होगी. सबसे पहले लोगों को अपनी वंशावली के साथ अपनी जमीन की स्वयं घोषणा करनी होगी. उसमें उन्हें बताना होगा कि यह जमीन हमारी है. इसके लिए स्वघोषणा पत्र देना होगा. जिसमें बताना होगा कि जमीन कैसे मिली है. जिस जमीन पर वे दावा कर रहे हैं, वह उनकी अपनी है या पुश्तैनी है या फिर कोर्ट के आदेश से अधिग्रहण हुआ है. इन दावों की पुष्टि के लिए इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे. आवेदन लेने के बाद अमीन और सर्वे टीम जमीन के सत्यापन के लिए आपकी जमीन पर जाएगी और उसका निरीक्षण करेगी. इसे खानापूरी कहते हैं. इसमें अगर सभी चीजें संतोषजनक पाई गईं तो आवेदन के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम दर्ज कर लिया जाएगा.

सर्वे के लिए कौन से दस्तावेज देने होंगे

सभी का भूमि सर्वेक्षण कराया जाएगा. इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री, जमीन से संबंधित जमाबंदी रसीद, खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेज, खतियान की कॉपी, जमीन का नक्शा, कोर्ट के आदेश की कॉपी यदि कोई हो, आवेदक का वोटर आईडी, आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.

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Anand Shekhar

लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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