BH Series: पटना. बिहार में bh सीरीज की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अब दो दिन बचा है. दो दिनों में अगर टैक्स जमा नहीं हुआ तो एक अप्रैल से इस सीरीज के वाहन मालिक को हर दिन 100 रुपया जुर्माना देना होगा. इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है. पटना में BH सीरीज के वाहन मालिकों को अभी 70% छूट का लाभ उठाने को मिल रहा है. रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुला रहेगा. वर्तमान समय में 2300 बीएच नंबर वाले वाहनों में से कई ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है.
रविवार को खुला है कार्यालय
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि BH सीरीज के वाहन मालिकों के पास अभी भी दो दिनों का समय है. वह ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से टैक्स जमा कर सकते हैं. इसी कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है. पटना जिले में 2300 बीएच नंबर का निबंधन कराए हैं. अभी भी बड़ी संख्या में बीएच सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए हैं. पहले दो वर्ष का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी, अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है.
लोगों ने टैक्स जमा करने की अपील
परिवहन विभाग 31 मार्च तक डिफाल्टरों को 70 प्रतिशत का छूट दे रहा है. अब इसका लाभ लेने के लिए दो दिनों का समय बचा हुआ है. जिला परिहन कार्यालय बंदी के बाद भी रविवार और सोमवार को खुला रहेगा. टैक्स डिफाल्टर 31 मार्च तक राशि जमा कर 70 प्रतिशत की छूट ले सकते हैं. एक अप्रैल से 100 प्रतिशत राशि जमा करना पड़ जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाएं. इस तरह की योजना पुन: नहीं मिल पाएगी.
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