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मनोज मंजिल को जमानत, न्याय की जीत : कुणाल

Updated at : 14 May 2024 1:41 AM (IST)
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मनोज मंजिल को जमानत, न्याय की जीत : कुणाल

बड़गांव मामले में निचली अदालत द्वारा सजायाफ्ता करार दे दिये गये भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को सोमवार को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी.

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– निचली अदालत के फैसले पर स्टे ऑर्डर की अपील पर जल्द सुनवाई की उम्मीद संवाददाता, पटना बड़गांव मामले में निचली अदालत द्वारा सजायाफ्ता करार दे दिये गये भाकपा माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को सोमवार को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी.माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि हत्या के एक संदिग्ध मामले में उन्हें अन्य 22 साथियों के साथ जिला न्यायालय ने विगत 13 फरवरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी.उसके बाद मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता भी छीन ली गयी थी. इस फैसले के खिलाफ पार्टी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. उन्होंने हाइकोर्ट द्वारा दी गयी जमानत का स्वागत करते हुए उम्मीद जतायी कि अन्य 22 साथी भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे.यह अन्याय पर न्याय की जीत है. कुणाल ने कहा कि मंजिल को जमानत तो मिल गयी है,लेकिन निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा पर हाइकोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी करने के मामले में अभी भी फैसला नहीं आया है. पार्टी ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगाने की भी अपील कर रखी है. हमें उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे ऑर्डर की अपील पर जल्दी ही सुनवाई करेगा और हमें पूरा न्याय मिलेगा. उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है कि चूंकि अगिआंव में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसलिए इस पर अविलंब सुनवाई की जरूरत है.

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