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Patna News : एक ग्राहक से पैसा लेकर दूसरे को बेचा फ्लैट, रेरा ने लगाया 77500 रुपये जुर्माना

Updated at : 13 Aug 2025 1:58 AM (IST)
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Patna News : एक ग्राहक से पैसा लेकर दूसरे को बेचा फ्लैट, रेरा ने लगाया 77500 रुपये जुर्माना

रेरा, बिहार, ने रियल एस्टेट परियोजना ‘सर्वयोनी सिटी’ के प्रमोटर लोक नाथ बाबा होम्स पर एक ग्राहक से पैसा लेकर फ्लैट किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में 77,550 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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पटना. रेरा, बिहार, ने रियल एस्टेट परियोजना ‘सर्वयोनी सिटी’ के प्रमोटर लोक नाथ बाबा होम्स पर एक ग्राहक से पैसा लेकर फ्लैट किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में 77,550 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही प्रमोटर को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को उसकी जमाराशि पर ब्याज 60 दिनों में लौटाएं. यह आदेश रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने फ्लैट खरीदार अन्नू सिंह की ओर से दायर शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद दिया. शिकायत में अन्नू सिंह ने बताया था कि उन्होंने जुलाई 2017 में में 15.51 लाख रुपये का फ्लैट बुक कराया था. बुकिंग के समय 5.35 लाख रुपये एडवांस के रूप में दिये गये थे. बाकी राशि किस्तों में समय पर जमा की गयी. इसके बावजूद बिल्डर ने मार्च, 2024 से जुलाई, 2025 के बीच जमा मूलधन वापस कर दिया और फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि केवल मूलधन लौटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिल्डर को ब्याज भी देना चाहिए. पीठ ने पाया कि बिल्डर ने खरीदार की जमाराशि का इस्तेमाल छह साल से अधिक समय तक किया और बुकिंग राशि फ्लैट के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं लिया है. इसके आधार पर पीठ ने 77,550 रुपये का जुर्माना लगाया और भुगतान की तिथि से मूलधन पर ब्याज देने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJAY KUMAR SING

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By SANJAY KUMAR SING

SANJAY KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

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