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पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को दिये सख्त निर्देश, जानें

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को ऑनलाइन रिकार्ड के मामले को लेकर फटकार लगायी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक राज्य में दर्ज होने वाली सभी प्राथमिकी को ऑनलाइन कर दिया जाए. कोर्ट ने कागजातों और रिकार्ड में हेरफेर करने के मामले में सुनवाई करते […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार को ऑनलाइन रिकार्ड के मामले को लेकर फटकार लगायी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक राज्य में दर्ज होने वाली सभी प्राथमिकी को ऑनलाइन कर दिया जाए. कोर्ट ने कागजातों और रिकार्ड में हेरफेर करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह सख्त आदेश दिया. कोर्ट में कागजात के अलावा कई सारे रिकार्ड से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. जानकारी के मुताबिक इस संबंध में सीबीआई की ओर से की गयी कार्रवाई का ब्योरा कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया.

वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पटना और नालंदा में प्राथमिकी ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था हो गयी है. राज्य सरकार ने कोर्ट से अपील की कि उसे आगामी 15 अक्टूबर तक समय दिया जाये ताकि बाकी जिलों में भी प्राथमिकी ऑनलाइल कर दी जाये. उसके बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और 19 अक्टूबर को आगामी सुनवाई की बात कही.

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