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बिहार में आज से ट्रैफिक चालान नियम में बड़ा बदलाव, ...तो रद्द किया जा सकता है आपका लाइसेंस

Updated at : 15 Feb 2020 10:59 AM (IST)
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बिहार में आज से ट्रैफिक चालान नियम में बड़ा बदलाव, ...तो रद्द किया जा सकता है आपका लाइसेंस

पटना : बिहार में 15 फरवरी यानी आज से चालान काटने के नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है. नये नियमों के मुताबिक, आज से राज्य के सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से चालान काटे जायेंगे. ये चालान ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों से ई-चालान के रूप में लिया जायेगा. आज से डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा […]

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पटना : बिहार में 15 फरवरी यानी आज से चालान काटने के नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है. नये नियमों के मुताबिक, आज से राज्य के सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से चालान काटे जायेंगे. ये चालान ट्रैफिक नियम तोड़नेवालों से ई-चालान के रूप में लिया जायेगा. आज से डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम (Paytam)से भी जुर्माने की राशि को अदा की जा सकती है.

सरकार के नये फैसले के अनुसार, 15 फरवरी के बाद सूबे के सभी जिलों में मैनुअली चालान की रसीद अब नहीं कटेगी. अब केलव पुलिस को ही मैनुअली चालान काट सकने का अधिकार होगा. जिले के परिवहन अधिकारियों को ऑन स्पॉट हैंडहेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटना होगा. हैंडहेल्ड डिवाइस से ट्रैफिक नियम तोड़नेवाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जायेगा. साथ ही बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़नेवाले व्यक्ति की लाइसेंस रद्द भी की जा सकती है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, हैंडहेल्ड डिवाइस से चालान काटना आसान हो गया है. ई-चालान के बाद वाहन मालिक से जुर्माना लेने का कारण भी अंकित होगा. बार-बार नियम तोड़ने वालों को चिह्नित करना भी आसान होगा. इसके बाद लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

मालूम हो कि राज्य के परिवहन अधिकारियों, पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक को पटना में हैंडहेल्ड डिवाइस चलाने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गयी है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि आरसी-डीएल का मैनुअली डिस्पैच नहीं होगा. ट्रेड टैक्स के बिना एजेंसियां गाड़ी नहीं बेच सकेंगी. साथ ही वाहन निबंधन के समय ही ट्रेड टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके अलावा बिना परमिट के वाहन नहीं चलेंगे.

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