शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करे शिक्षा विभाग: पटना हाइकोर्ट
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है. न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी. सुनवाई के दौरान संघ के अधिवक्ता मनोज कुमार मनोज ने कोर्ट को […]
विज्ञापन
पटना : पटना हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त लागू करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया है. न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी.
सुनवाई के दौरान संघ के अधिवक्ता मनोज कुमार मनोज ने कोर्ट को बताया कि सभी नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा पहले ही की गयी थी. शिक्षकों के सेवाशर्त निर्धारण के लिए छह सदस्यीय समिति बनायी गयी थी. लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ी, तो शिक्षकों को अदालत आना पड़ा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन