पटना : रोड सेफ्टी में लापरवाही बरतने वाले डीटीओ रडार पर, जारी होगा नोटिस
Updated at : 06 Feb 2020 8:50 AM (IST)
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पटना : राज्य भर में रोड सेफ्टी के तहत सख्ती से काम हो रहा है. इसके बावजूद अब भी कई जिलों में इसके नाम पर खानापूर्ति की शिकायत विभाग को मिली है.इसके बाद विभाग ने सड़क सुरक्षा परिषद कि सभी जिलों में पांच टीमें बनाने का निर्णय लिया है. टीम प्रत्येक शनिवार को जांच कर […]
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पटना : राज्य भर में रोड सेफ्टी के तहत सख्ती से काम हो रहा है. इसके बावजूद अब भी कई जिलों में इसके नाम पर खानापूर्ति की शिकायत विभाग को मिली है.इसके बाद विभाग ने सड़क सुरक्षा परिषद कि सभी जिलों में पांच टीमें बनाने का निर्णय लिया है. टीम प्रत्येक शनिवार को जांच कर विभाग को हर सप्ताह रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट के आधार पर डीटीओ से स्पष्टीकरण का जवाब मांगा जायेगा. साथ ही, डीएम को रोड सेफ्टी में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर विभाग को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जायेगा.
रोड सेफ्टी कानून लागू होने पर कम हुई दुर्घटनाएं : रोड सेफ्टी के नये नियम को लागू करने के बाद बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है. दुर्घटना कम करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है. जिलों में जागरूकता अभियान चलाया गया. इस कारण से गांव-गांव में लोग हेलमेट पहनने लगे, लेकिन अब भी कुछ जिलों में हेलमेट पहनने में लोग पीछे है.
अब भी कुछ जिलों में लोग हेलमेट पहनने में पीछे
यह है आंकड़ा
2018 में सितंबर में जब नया ट्रैफिक नियम लागू नहीं हुआ था. उस वक्त 663 हादसे हुए थे, जिसमें 459 लोगों की मौत हुई थी. वहीं, 428 लोग घायल हुए थे. इस साल के सितंबर 2019 की बात करें, तो 599 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 410 लोगों की मौत और 387 लोग घायल हुए है जो पिछले साल के सितंबर की तुलना में 9.55 फीसदी कम है.
2018 के अक्तूबर में 784 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 543 लोगों की मौत हुई थी और 558 लोग घायल हुए थे, जबकि अक्तूबर 2019 में 690 दुर्घटनाएं हुई हैं. इस आंकड़े में 494 लोगों की मौत और 417 लोग घायल हुए है. इस तरह से अक्तूबर 2018 से अक्तूबर 2019 की तुलना में करीब 12 प्रतिशत की कमी आयी है.
प्रत्येक शनिवार को राज्य भर में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की टीम जांच करेगी. जिस जिले में नियम पालन करने वालों का आंकड़ा कम होगा. डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया जायेगा.संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग.
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