पटना : पंचायत शिक्षकों को देना पड़ेगा इपीएफ का लाभ : हाइकोर्ट
Updated at : 25 Jan 2020 8:09 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश दिया कि संविदा पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना पड़ेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने लखन लाल निषाद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को आदेश दिया कि संविदा पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को इपीएफ का लाभ देना पड़ेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने लखन लाल निषाद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सचिव ने पहले ही निर्णय लिया था कि इन शिक्षकों को इपीएफ का लाभ दिया जायेगा. लेकिन, अब तक निर्णय क्रियान्वित नहीं हो पाया है.
सुनवाई के दौरान इपीएफओ के वकील प्रशांत सिन्हा ने इपीएफअो के अपर आयुक्त की 17 जनवरी, 2020 की एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से भी इसका निर्णय लिया जा चुका है. कई प्रकार के दिशा-निर्देश केंद्र के स्तर से भी दिये जा चुके हैं. लेकिन, अब तक ये शिक्षक लाभान्वित नहीं हो सके हैं.
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