पटना : घूसखोरी मामले में कारावास और जुर्माने की दी गयी सजा
Updated at : 23 Jan 2020 9:25 AM (IST)
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पटना : सीबीआइ-एक के विशेष जज सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में सेंट्रल बैंक अाॅफ इंडिया शाखा, सराय रंजन, जिला समस्तीपुर में जेनेरेटर का काम करने वाले व्यक्ति सुनील कुमार झा को दो वर्ष की कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त ने शाखा प्रबंधक दिनेश चंद्र दत्ता को […]
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पटना : सीबीआइ-एक के विशेष जज सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में सेंट्रल बैंक अाॅफ इंडिया शाखा, सराय रंजन, जिला समस्तीपुर में जेनेरेटर का काम करने वाले व्यक्ति सुनील कुमार झा को दो वर्ष की कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त ने शाखा प्रबंधक दिनेश चंद्र दत्ता को रुपये देने के नाम पर मामले के परिवादी मनोज कुमार ठाकुर से 14 हजार की मांग की थी.
घूस की उक्त राशि अभियुक्त ने फसल बीमा का 31 हजार दिलाने के नाम पर मांगा था. सीबीआइ ने शिकायतकर्ता के आवेदन पर 23 जनवरी, 2009 को अभियुक्त को 14 हजार घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले में सीबीआइ ने कुल 12 गवाहों से गवाही करवायी. विशेष अदालत ने अभियुक्त सुनील कुमार निवासी जीतवारपुर, थाना सरायरंजन, जिला समस्तीपुर को पीसी एक्ट की धारा 8 में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा दी.
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