ePaper

पटना : घूसखोरी मामले में कारावास और जुर्माने की दी गयी सजा

Updated at : 23 Jan 2020 9:25 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : घूसखोरी मामले में कारावास और जुर्माने की दी गयी सजा

पटना : सीबीआइ-एक के विशेष जज सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में सेंट्रल बैंक अाॅफ इंडिया शाखा, सराय रंजन, जिला समस्तीपुर में जेनेरेटर का काम करने वाले व्यक्ति सुनील कुमार झा को दो वर्ष की कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त ने शाखा प्रबंधक दिनेश चंद्र दत्ता को […]

विज्ञापन
पटना : सीबीआइ-एक के विशेष जज सत्येंद्र पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में सेंट्रल बैंक अाॅफ इंडिया शाखा, सराय रंजन, जिला समस्तीपुर में जेनेरेटर का काम करने वाले व्यक्ति सुनील कुमार झा को दो वर्ष की कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त ने शाखा प्रबंधक दिनेश चंद्र दत्ता को रुपये देने के नाम पर मामले के परिवादी मनोज कुमार ठाकुर से 14 हजार की मांग की थी.
घूस की उक्त राशि अभियुक्त ने फसल बीमा का 31 हजार दिलाने के नाम पर मांगा था. सीबीआइ ने शिकायतकर्ता के आवेदन पर 23 जनवरी, 2009 को अभियुक्त को 14 हजार घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले में सीबीआइ ने कुल 12 गवाहों से गवाही करवायी. विशेष अदालत ने अभियुक्त सुनील कुमार निवासी जीतवारपुर, थाना सरायरंजन, जिला समस्तीपुर को पीसी एक्ट की धारा 8 में दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार अर्थदंड की सजा दी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन