बच्चों और शिक्षकों की भागीदारी स्वैच्छिक
Updated at : 11 Jan 2020 8:16 AM (IST)
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पटना : मानव शृंखला में स्कूली बच्चों की भागीदारी अनिवार्य नहीं होगी. यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, कि वे मानव शृंखला में भाग लें अथवा नहीं. इसी तरह शिक्षक और अन्य शासकीय कर्मचारियों की उपस्थित भी स्वैच्छिक कर दी गयी है. हालांकि, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील […]
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पटना : मानव शृंखला में स्कूली बच्चों की भागीदारी अनिवार्य नहीं होगी. यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, कि वे मानव शृंखला में भाग लें अथवा नहीं. इसी तरह शिक्षक और अन्य शासकीय कर्मचारियों की उपस्थित भी स्वैच्छिक कर दी गयी है.
हालांकि, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे अधिक- से- अधिक संख्या में मानव शृंखला में भाग लें. शुक्रवार को इस आशय का आधिकारिक पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने प्रदेश के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी,पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है.
अपर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति को स्वैच्छिक बताते हुए लिखा है कि अगर वे मानव शृंखला से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. कुल मिला कर मानव शृंखला में कर्मियों की भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगी. पत्र में सभी अफसरों को दो टूक हिदायत दी है कि मानव शृंखला में बच्चों की भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगी.
न्यायिक पदाधिकारियों के वाहन नहीं रोके जायेंगे
मानव शृंखला के दौरान न्यायिक पदाधिकारी और वकीलों के वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, मरीजों के वाहन आदि को नहीं रोकने के लिए कहा गया है. महाजन ने अपने पत्र में अधिकारियों से कहा है कि आम आवागमन के लिए वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी करें. अगर कोताही बरती गयी, तो सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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