पटना :आश्रितों को तीन महीने में वित्तीय भुगतान का आदेश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jan 2020 9:24 AM (IST)
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वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस मामले में जारी किया आदेश रिटायर होनेवाले या मृत कर्मियों का मामला पटना : किसी विभाग में किसी पद से रिटायर होने वाले या किसी स्तर के कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को तीन महीने में सेवानिवृत्ति समेत अन्य सभी तरह के वित्तीय लाभ दे दिये […]
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वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस मामले में जारी किया आदेश
रिटायर होनेवाले या मृत कर्मियों का मामला
पटना : किसी विभाग में किसी पद से रिटायर होने वाले या किसी स्तर के कर्मी की मौत होने पर उनके आश्रितों को तीन महीने में सेवानिवृत्ति समेत अन्य सभी तरह के वित्तीय लाभ दे दिये जाएं. वित्त विभाग ने इस मामले में सभी विभागों के प्रधान सचिव या सचिव व जिलाधिकारी समेत सभी स्तरों के अधिकारियों को पत्र लिखा है. वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह की तरफ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि किसी कर्मी के रिटायर होने या किसी कर्मी के निधन होने पर उनके आश्रितों को हर हाल में तीन महीने में सभी तरह के लाभ दे दिया जाएं.
लोकायुक्त की तरफ से 15 नवंबर, 2019 को किसी एक मामले को लेकर भी आदेश जारी किया गया था. इसका उल्लेख भी इस पत्र में किया गया है. देखा जाता है कि अक्सर विभागों में रिटायर होने या किसी कर्मी के मृत होने पर उनके आश्रितों को सेवांत लाभ देने में काफी समय लगता है. इसे देखते हुए वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है.
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