किसानों ने जमीन की नयी दर के लिए दिया आवेदन
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : बिहटा-सरमेरा हाइवे में जमीन देने वाले करीब 90 प्रतिशत किसानों को जिला प्रशासन ने भुगतान कर दिया है. लेकिन चेचौल, चेसी समेत कुछ अन्य गांवों के करीब 70 किसानों ने अभी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है. किसानों की मांग है कि जमीन के वर्तमान रेट के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाये. […]
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पटना : बिहटा-सरमेरा हाइवे में जमीन देने वाले करीब 90 प्रतिशत किसानों को जिला प्रशासन ने भुगतान कर दिया है. लेकिन चेचौल, चेसी समेत कुछ अन्य गांवों के करीब 70 किसानों ने अभी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है. किसानों की मांग है कि जमीन के वर्तमान रेट के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाये.
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इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 2011 की इस सड़क योजना के संबंध में कोर्ट का कहना है कि योजना के लिए जब गजट हुआ था, उसी समय का रेट दिया जाये. लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो किसान फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, वह अलग से आवेदन दे सकते हैं.
इसी आधार पर कुछ किसानों ने दोबारा कोर्ट में आवेदन दिया है. इस पर कोर्ट की सुनवाई होनी है. वहीं, जिला प्रशासन ने उन सभी किसानों को भुगतान कर दिया है, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था. जिन किसानों का मामला कोर्ट में लंबित है, उनकी मुआवजा राशि से संबंधित बजट को न्यायालय प्राधिकार में जमा कर दिया गया है.
हाइवे का काम लगभग हो चुका है पूरा : बिहटा-सरमेरा हाइवे कन्हौली गांव से दनियावां के सिकंदरपुर गांव तक पांच अंचलों को जोड़ती है. इसकी लंबाई 46.70 किलोमीटर है. इस हाइवे का लगभग 41 किलोमीटर तक निर्माण पूरा हो चुका है. करीब पांच किमी का निर्माण बचा हुआ है, जिस पर काम चल रहा है. जल्द काम पूरा हो जायेगा.
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