रीतलाल यादव समेत नौ साक्ष्य के अभाव में बरी
Updated at : 20 Dec 2019 7:12 AM (IST)
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पटना : एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजीव नयन की अदालत ने बाहुबली विधान पार्षद रीतलाल यादव समेत नौ लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उक्त मामला बेऊर थाना कांड संख्या 130/15 से संबंधित है. इसमें बेऊर कारा में पांच जुलाई 2015 को बेऊर जेल के विभिन्न खंडों की तलाशी के दौरान […]
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पटना : एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी राजीव नयन की अदालत ने बाहुबली विधान पार्षद रीतलाल यादव समेत नौ लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उक्त मामला बेऊर थाना कांड संख्या 130/15 से संबंधित है. इसमें बेऊर कारा में पांच जुलाई 2015 को बेऊर जेल के विभिन्न खंडों की तलाशी के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने का मामला था. बेऊर के तत्कालीन कारा अधीक्षक शिवेंद्र प्रियदर्शी की सूचना पर भादवि की धाराएं 188, 414/34 व 52 बंदी अधिनियम में मामला दर्ज हुआ.
तलाशी में गोदावरी खंड के सामने लावारिस स्थिति में सिम लगा मोबाइल फोन, रेलवे संविदा का कागजात, एयरटेल का सिम समेत अन्य कई प्रतिबंधित सामान बरामद हुए थे. उक्त मामले में विधान पार्षद रीतलाल यादव समेत नौ लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था. विशेष अदालत में विचारण के दौरान न तो अनुसंधानकर्ता और ना ही सूचक गवाही देने अदालत पहुंचे. मामले में दो गवाह उपस्थित हुए, परंतु आरोप को साबित नहीं कर पाये.
राजस्व कर्मचारी के खिलाफ निगरानी ने आरोपपत्र किया दाखिल
पटना. निगरानी ब्यूरो ने निगरानी की विशेष अदालत में घूस लेने के मामले में फतुहा अंचल के राजस्व कर्मचारी विजय कुमार शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. विजय कुमार शर्मा को निगरानी की टीम ने 24 अक्तूबर 2019 को 20 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, तभी से वे जेल में बंद हैं. अभियुक्त ने घूस की राशि मामले के परिवादी विश्राम कुमार के पारिवारिक जमीन का बंटवारा करते हुए दाखिल-खारिज करने के नाम पर मांगा था.
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