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पटना : सुपरिटेंडेंट से लेकर निदेशक प्रमुख तक की नियुक्ति अब प्रोन्नति से नहीं

Updated at : 13 Nov 2019 9:09 AM (IST)
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पटना : सुपरिटेंडेंट से लेकर निदेशक प्रमुख तक की नियुक्ति अब प्रोन्नति से नहीं

प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति सात सदस्यीय कमेटी करेगी पटना : स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में होनेवाली नियुक्ति के प्रावधानों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट से लेकर निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर व डायरेक्टर इन चीफ तक की नियुक्ति प्रोन्नति से नहीं होगी. इन प्रशासनिक […]

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प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति सात सदस्यीय कमेटी करेगी
पटना : स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में होनेवाली नियुक्ति के प्रावधानों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट से लेकर निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर व डायरेक्टर इन चीफ तक की नियुक्ति प्रोन्नति से नहीं होगी. इन प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति सात सदस्यीय कमेटी करेगी. इन पदों पर नियुक्ति तीन सालों के लिए की जायेगी. मेडिकल कॉलेज व निदेशालय में इन प्रशासनिक पदों के डॉक्टरों को 70 साल की आयु पूरी होने तक एक-एक साल की अधिकतम दो बार ही अवधि विस्तार दिया जा सकता है.
स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2019 के गठन का ड्राफ्ट प्रकाशित कर उसपर सुझाव मांगा है. नयी नियमावली को लेकर सभी पक्षों से 20 नवंबर तक सुझाव आमंत्रित किया गया है.
नयी नियमावली वर्ष 2008 की नियमावली और उसकी संशोधन नियमावली 2013 के संशोधन व पुनर्गठन के लिए तैयार की जा रही है. सरकार द्वारा नयी नियमावली का नाम सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2019 कही जायेगी. नयी नियमावली के ड्राफ्ट में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य और अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति चयन द्वारा किया जायेगा.
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