पेंशनर किसी भी शाखा में जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पेंशनर के लिए हर साल नवंबर का महीना खास होता है. इस माह में अगर पेंशनर अपने जीवित होने का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है. पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट बैंक की शाखा के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं. यह प्रक्रिया हर साल पूरी […]
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पटना : पेंशनर के लिए हर साल नवंबर का महीना खास होता है. इस माह में अगर पेंशनर अपने जीवित होने का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है. पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट बैंक की शाखा के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं. यह प्रक्रिया हर साल पूरी करनी होती है. सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि एक बार पेंशन शुरू हो गयी है, तो हर साल मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है.
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अगर नये पेंशनर है तो जल्द अपने जीवित होने का सर्टिफिकेट अपने बैंक की शाखा में जमा कराएं. इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप जिस बैंक की शाखा से पेंशन उठाते हैं. उसी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक (पटना सर्किल) संजय श्रीवास्तव ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि पेंशनर जिस ब्रांच से पेंशन उठाते है. उसी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें. वे अपने बैंक की किसी भी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह प्रावधान सभी बैंकों में सामान्य रूप से लागू होता है.
30 नवंबर तक जमा कराएं लाइफ सर्टिफिकेट
स्टेट बैंक ने पेंशनरों से 30 नवंबर तक जीवित होने का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का अनुरोध किया है. इसके लिए बैंक की ओर से विशेष काउंटर बनाये गये हैं. वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने भी पेंशनरों के लिए तीन विशेष काउंटर बनाये हैं. इपीएफओ के जनसंपर्क अधिकारी रविकांत सिन्हा ने बताया कि सीनियर पेंशनरों के लिए एक विशेष काउंटर बनाया गया है.
इन दस्तावेजों की जरूरत
पेंशनर जब भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने जाये, तो उन्हें महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में रखना चाहिए. मूल पीपीओ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के अलावा इन दस्तावेजों की फोटो स्टेट भी जरूर साथ में रखे.
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