परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू, ऐसे करें नंबर अपडेट, मिलेगी जानकारी
Updated at : 24 Oct 2019 6:27 AM (IST)
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पटना : परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है. इसके तहत अगर मोबाइल नंबर विभाग की वेबसाइट पर निबंधित रहेगा, तो विभाग की सभी जानकारियां वाहन मालिक को मिलती रहेंगी. निबंधित नंबर को अपडेट करने के लिए डीटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. यह काम कोई भी […]
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पटना : परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू किया है. इसके तहत अगर मोबाइल नंबर विभाग की वेबसाइट पर निबंधित रहेगा, तो विभाग की सभी जानकारियां वाहन मालिक को मिलती रहेंगी.
निबंधित नंबर को अपडेट करने के लिए डीटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. यह काम कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर पायेगा.सचिव ने कहा कि विभाग की वेबसाइट पर वाहन मालिकों का नंबर निबंधित होने पर फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि खत्म होने के पहले ही मोबाइल पर मैसेज कर वाहन मालिक को सूचित कर दिया जायेगा. साथ ही कहीं इ-चालान कटेगा, तो उसकी जानकारी मोबाइल पर मिल जायेगी.
ऐसे करें नंबर अपडेट, मिलेगी जानकारी
परिवहन विभाग की वेबसाइट parivaha..gov.i./parivaha. पर लॉग इन करें.
इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें.
अन्य स्टेट (दूसरे राज्य विकल्प पर क्लिक करें).
अपने राज्य के चयन करने के बाद निबंधन नंबर पर अपने वाहन का नंबर लिखें.
मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करें.
वाहन इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखें.
मोबाइल नंबर डालें.
इसके बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा.
ओटीपी को उसमें लिखें, इसके बाद नंबर अपडेट हो जायेगा.
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