पटना : बगैर मान्यता के चल रहे कोर्स पर विवि से जवाब तलब
Updated at : 23 Aug 2019 9:04 AM (IST)
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पटना : राज्य में कई शिक्षण संस्थानों द्वारा बिना मान्यता के चलाये जा रहे तीन वर्षीय वोकेशनल एवं डिग्री कोर्स के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की […]
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पटना : राज्य में कई शिक्षण संस्थानों द्वारा बिना मान्यता के चलाये जा रहे तीन वर्षीय वोकेशनल एवं डिग्री कोर्स के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने वेटरन फोरम नामक संस्था की ओर से दायर लोकहित याचिका पर अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि बगैर मान्यता के कई शिक्षण संस्थानों में वोकेशनल कोर्स चलाये जा रहे हैं. छात्रों का नामांकन लिया जा रहा है. यही नहीं यूनिवर्सिटी के नाम पर परीक्षा लेकर रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया है, जबकि मगध और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से इन संस्थानों को मान्यता मिली ही नहीं है. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने भी मान्यता नहीं दी है.
इस मामले में इन संस्थानों को हाइकोर्ट ने भी राहत देने से पहले ही इन्कार कर दिया है. फिर भी इन संस्थानों द्वारा फर्जी वेबसाइट से छात्रों को मान्यता की गलत जानकारी दे नामांकन लिया गया है.
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