पटना : दिव्यांगों को देनी होगी सुविधा, नहीं तो कार्रवाई
Updated at : 22 Aug 2019 9:17 AM (IST)
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पटना : सरकारी व निजी इमारत हो या व्यायसायिक प्रतिष्ठान, सभी जगहों पर दिव्योगों को सुविधा मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने दिव्यांग अधिकार 2016 के प्रावधान के तहत दिव्यांगों को सामान्य अधिकार दिलाने का निर्णय लिया है. राज्य के सभी निजी और सरकारी संस्थानों को राज्य आयुक्त निशक्तता कार्यालय में निबंधन कराने का निर्देश […]
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पटना : सरकारी व निजी इमारत हो या व्यायसायिक प्रतिष्ठान, सभी जगहों पर दिव्योगों को सुविधा मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने दिव्यांग अधिकार 2016 के प्रावधान के तहत दिव्यांगों को सामान्य अधिकार दिलाने का निर्णय लिया है. राज्य के सभी निजी और सरकारी संस्थानों को राज्य आयुक्त निशक्तता कार्यालय में निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 23 लाख से अधिक दिव्यांग हैं.
सरकारी व निजी संस्थानों के साथ बड़ी दुकान, मॉल को भी निबंधन कराना होगा. निबंधन के समय संबंधित संस्थान को यह लिखित रिपोर्ट बनाकर देनी होगा कि वह दिव्यांगजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं. उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना होगा. इसके बाद आयुक्त कार्यालय से एनओसी मिलेगा.
राज्य आयुक्त निशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को सामान्य लोगों की तरह अधिकार दिलाने के लिए सभी निजी व सरकारी संस्थानों को निबंधन कराना होगा, ताकि दिव्यांगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो.
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