पटना : एक मोबाइल टावर लगाने को देने होंगे 50 हजार रुपये

Updated:
विज्ञापन

नगर निगम तैयार कर रहा है प्रस्ताव पटना : नगर निगम क्षेत्र में संचार टावर यानी मोबाइल टावर लगाने को लेकर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. लेकिन, संचार कंपनियां निगम की बिना अनुमति लिये मोबाइल टावर लगा दे रही है और बाद में अनुमति लेती है. अब संचार कंपनियों को टावर लगाने से पहले […]

विज्ञापन
नगर निगम तैयार कर रहा है प्रस्ताव
पटना : नगर निगम क्षेत्र में संचार टावर यानी मोबाइल टावर लगाने को लेकर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. लेकिन, संचार कंपनियां निगम की बिना अनुमति लिये मोबाइल टावर लगा दे रही है और बाद में अनुमति लेती है.
अब संचार कंपनियों को टावर लगाने से पहले निगम से अनुमति देना होगा. अन्यथा बिना अनुमति टावर लगाने वाले कंपनी पर कार्रवाई की जायेगी. निगम प्रशासन ने संचार टावर नियमावली में संशोधन कर रहा है. संशोधित नियमावली को शनिवार को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. बैठक में मंजूरी मिलने के बाद निगम बोर्ड से मंजूरी ली जायेगी. इसके बाद नयी नियमावली लागू कर दी जायेगी.
नयी नियमावली के अनुरूप एक मोबाइल टावर लगाने को लेकर निगम कोष में 50 हजार रुपये जमा करना है. इसके बाद निगम से एनओसी दी जायेगी. इसके साथ ही संचार कंपनियों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क 15 हजार रुपया जमा करना होगा. इसके साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल नियमावली-19 के प्रस्ताव को भी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा.
नियमावली लागू होने के बाद फाइबर केबल बिछाने वाली कंपनी को निगम से एनओसी लेना होगा. एनओसी लेने के लिए प्रति किलोमीटर एक लाख रुपये शुल्क निर्धारित की गयी है. अगर संचार कंपनियां एनओसी लिये कार्य शुरू करेगी, तो समान जब्त करने के साथ साथ जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया गया है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन