पटना : सेवानिवृत्त अफसरों से लिये जा रहे काम पर कोर्ट नाराज
Updated at : 23 Jul 2019 9:29 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने विजिलेंस विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों से जांच का काम कराये जाने पर नाराजगी जताते हुए दो सप्ताह में सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों नहीं विभाग को सेवानिवृत्त कर्मियों के हवाले कर दिया जाता है. कोर्ट […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने विजिलेंस विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों से जांच का काम कराये जाने पर नाराजगी जताते हुए दो सप्ताह में सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों नहीं विभाग को सेवानिवृत्त कर्मियों के हवाले कर दिया जाता है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर सेवानिवृत्त कर्मियों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है.
अदालत ने इस मामले में सरकार को दो सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि निगरानी ब्यूरो में कितने पद हैं और कितने पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की बहाली की गयी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं. कोर्ट ने विजिलेंस विभाग की ओर से दायर हलफनामा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट में हलफनामा दायर करने के पूर्व उसे देखा नहीं जाता है.
पूर्व में दायर हलफनामा में विजिलेंस विभाग में बहाल सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या कुछ और बतायी गयी थी और बाद में दायर हलफनामा में संख्या कुछ और बतायी जा रही है. दोनों हलफनामा में दी गयी संख्या विरोधाभासी है. अदालत ने सरकार को सही सही जानकारी दो सप्ताह में देने को कहा है.
केसों की संख्या में इजाफा को बताया कारण
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विजिलेंस में केसों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होने के कारण अपने-अपने क्षेत्र में महारत हासिल सेवानिवृत्त कर्मियों की बहाली सरकार ने नियमों के तहत की गयी है.
विदित हो कि जमुई के एक मंदिर के पुनर्निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर हाइकोर्ट को एक शिकायत पत्र भेजा गया था. उसी शिकायत पत्र को कोर्ट ने लोकहित के रूप में सुनवाई के लिए स्वतः संज्ञान लिया था तथा सुनवाई कर सरकार से पहले ही जवाब तलब किया था. उसी मामले पर आज सुनवाई हुई.
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