पटना : जुर्माने से बचे, नौकरी पर धब्बा
Updated at : 18 Jul 2019 9:36 AM (IST)
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आर्म्स लाइसेंस के लिए अनुशंसा की जगह गर्म मिजाज लिखने का मामला पटना : गर्म मिजाज वाला व्यक्ति कह कर आर्म्स लाइसेंस नहीं देने की अनुशंसा करने वाले फुलवारीशरीफ थाने के दारोगा व सहायक दारोगा पर पटना हाइकोर्ट ने जुर्माना तो नहीं लगाया. लेकिन, उन लोगो के खिलाफ कोर्ट की ओर से की गयी टिप्पणी […]
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आर्म्स लाइसेंस के लिए अनुशंसा की जगह गर्म मिजाज लिखने का मामला
पटना : गर्म मिजाज वाला व्यक्ति कह कर आर्म्स लाइसेंस नहीं देने की अनुशंसा करने वाले फुलवारीशरीफ थाने के दारोगा व सहायक दारोगा पर पटना हाइकोर्ट ने जुर्माना तो नहीं लगाया. लेकिन, उन लोगो के खिलाफ कोर्ट की ओर से की गयी टिप्पणी को उनके सर्विस बुक में लिखने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है. साथ ही कोर्ट ने पटना डीएम की ओर से याचिकाकर्ता के आर्म्स लाइसेंस के आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने डीएम से कहा कि वे आवेदन पर नये सिरे से विचार कर दो सप्ताह में उचित आदेश दें.
मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश पर हाजिर दोनों पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उक्त आदेश दिया. खंडपीठ ने दोनों पुलिसकर्मियों की तरफ से दिये गये माफीनामे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से आम आदमी परेशान होता है. पुलिस महकमे को ऐसे अफसरों पर सख्त विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए. खंडपीठ ने पटना डीएम की कार्यशैली पर भी नाराजगी जतायी.
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