ePaper

पटना : पुनर्गठन की अवधि बताए सरकार

Updated at : 09 Jul 2019 9:18 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : पुनर्गठन की अवधि बताए सरकार

पटना : राज्य में डॉक्टरों के प्रैक्टिस करने हेतु निबंधन करने वाली कानूनी संस्था, बिहार चिकित्सा निबंधन समिति का पुनर्गठन पिछले सात वर्षों से नही किये जाने के मामले में पटना हाइ कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है . जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तौकीर आलम […]

विज्ञापन

पटना : राज्य में डॉक्टरों के प्रैक्टिस करने हेतु निबंधन करने वाली कानूनी संस्था, बिहार चिकित्सा निबंधन समिति का पुनर्गठन पिछले सात वर्षों से नही किये जाने के मामले में पटना हाइ कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है . जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तौकीर आलम द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनते हुए यह आदेश दिया. हाइ कोर्ट ने प्रधान सचिव से कहा कि वे 19 जुलाई तक यह बताये कि कब तक उक्त समिति का पुनर्गठन कर लिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन