बिहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सर्विस रूल लागू

Updated at : 20 Jun 2019 9:30 AM (IST)
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बिहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सर्विस रूल लागू

पटना : राज्य के नगरों के योजनाबद्ध विकास का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरों को विकसित करने के लिए बिहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सर्विस रूल 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है. नयी नियमावली के आने के बाद अब टाउन प्लानरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो […]

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पटना : राज्य के नगरों के योजनाबद्ध विकास का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरों को विकसित करने के लिए बिहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सर्विस रूल 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है.
नयी नियमावली के आने के बाद अब टाउन प्लानरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इस नियमावली के आने के बाद टाउन प्लानरों का नया कैडर तैयार हो जायेगा. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सर्विस रूल में बताया गया है कि इसमें नियुक्ति की प्रारंभिक बिंदु सहायक नगर निवेशक की मूल कोटि में होगी.
यह राजपत्रित पद होगा. पहली प्रोन्नति के रूप में उनको एसोसिएट नगर निवेशक बनाया जायेगा. दूसरी प्रोन्नति वरीय नगर निवेशक और तृतीय प्रोन्नति मुख्य नगर निवेशक के रूप में की जायेगी.
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