पटना : कार्यपालक सहायक की बहाली पर रोक
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सारण जिले में कार्यपालक सहायकों की हो रही बहाली पर रोक लगाते हुए आठ जुलाई तक सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह अगली सुनवाई तक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे. अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने सारण जिले में कार्यपालक सहायकों की हो रही बहाली पर रोक लगाते हुए आठ जुलाई तक सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह अगली सुनवाई तक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे. अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने बताया कि कार्मिक व प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी निर्देश का पालन सारण के जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है.
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