करोड़पति सांसदों-प्रत्यािशयों की संपत्ति की होगी जांच

Updated:
विज्ञापन

पटना : लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. चुनाव में जीते सभी 40 नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा 60 अन्य करोड़पति प्रत्याशियों के संपत्ति की जांच शुरू हो गयी है. जीते हुए सांसदों के अलावा इस बार अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे कई करोड़पति प्रत्याशियों के संपत्ति […]

विज्ञापन

पटना : लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. चुनाव में जीते सभी 40 नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा 60 अन्य करोड़पति प्रत्याशियों के संपत्ति की जांच शुरू हो गयी है. जीते हुए सांसदों के अलावा इस बार अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे कई करोड़पति प्रत्याशियों के संपत्ति की भी जांच आयकर विभाग करेगा.

आपके शहर में

विज्ञापन
माननीयों के संपत्ति की जांच कर पूरी रिपोर्ट छह महीने के अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दी जायेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. जिन्होंने संपत्ति की गलत जानकारी दी है या संपत्ति के हिसाब से टैक्स नहीं देते हैं, तो उनसे जुर्माना के साथ टैक्स की वसूली की जायेगी.
पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से जुर्माना वसूला गया था. इस बार भी ऐसे जन प्रतिनिधियों से जुर्माना वसूला जायेगा. हालांकि आयकर विभाग ने इस बार जनप्रतिनिधियों को यह मोहलत दी है कि अगर हलफनामा में कोई गड़बड़ी या त्रुटि होती है, तो उसे फोन या लिखित माध्यम से सुधारा जा सकता है.
60 करोड़पति प्रत्याशी खासतौर से हुए चिह्नित
चुनाव लड़ने वाले करीब 60 प्रत्याशियों को खासतौर से चिह्नित किये गये हैं, जो करोड़पति हैं या जिनकी संपत्ति में किसी तरह की अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि दर्ज की गयी है. इनके दायर चुनावी हलफनामा का मिलान पुराने हलफनामा और इनकी तरफ से जमा किये गये आयकर रिटर्न से किया जायेगा.
जिन्होंने पहली दफा चुनाव लड़ा है, उनकी संपत्ति का ब्योरा और आयकर रिटर्न का मिलान होगा. अगर इनकी संपत्ति या आयकर रिटर्न के मुताबिक चुनावी हलफनामा में संपत्ति नहीं दिखायी गयी है, तो संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई होगी. इनसे जुर्माना के साथ आयकर की वसूली की जायेगी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन