पटना : शहर के साइलेंट जोन में लगाने होंगे साइन बोर्ड
Updated at : 13 May 2019 8:51 AM (IST)
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पटना : बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित साइलेंट जोन में साइन बोर्ड लगाने के दिशा-निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. इस संबंध में बोर्ड ने चिठ्ठी लिखकर कहा है कि साइलेंट जोन बताने वाले साइन बोर्ड लगाने की सख्त जरूरत है. जानकारी हो कि शहर के करीब बीस से […]
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पटना : बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित साइलेंट जोन में साइन बोर्ड लगाने के दिशा-निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. इस संबंध में बोर्ड ने चिठ्ठी लिखकर कहा है कि साइलेंट जोन बताने वाले साइन बोर्ड लगाने की सख्त जरूरत है.
जानकारी हो कि शहर के करीब बीस से अधिक मुख्य साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण सामान्य से डेढ़ गुना अधिक है. दरअसल शहर के लोगों को पता ही नहीं है कि साइलेंट जोन कहां हैं? ऐसे में कार्रवाई में दिक्कत आती है. शहर के मुख्य अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों व न्यायालय के इलाके साइलेंट जोन के रूप में चिह्नित हैं. इनके सौ मीटर के दायरे में तीव्र ध्वनिवाले हॉर्न बजाना प्रतिबंधित होता है.
मापदंडों से डेढ़ गुना अधिक ध्वनि प्रदूषण
पटना में शांत या साइलेंट जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए. जबकि, हकीकत इससे एकदम जुदा है. जानकारी के मुताबिक ध्वनि के इन मापदंडों से डेढ़ गुना ध्वनि प्रदूषण अधिक है.
आइजीएमएस, पीएमसीएच और एम्स परिक्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण चरम पर है. अशोक राजपथ और दूसरे क्षेत्रों के शैक्षणिक परिसर के सामने अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण सुना जा सकता है. बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ विश्लेषक एसएन जायसवाल ने बताया कि डीएम और दूसरे अफसरों को साइलेंट जोन में साइन बोर्ड लगाने का आग्रह किया गया है.
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